बीज उत्पादक संस्था के पंजीयन/नवीनीकरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

  1. संस्था बीज उत्पादन हेतु संबंधित विभागों से पंजीकृत हो।
  2. बीज प्रमाणीकरण कार्य हेतु बीज उत्पादक/संस्थायें/ विपणनकर्ता संस्थाओं का बीज प्रमाणीकरण संस्था में संस्थागत पंजीयन होना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन एक वर्ष एवं तीन वर्ष हेतु निम्न शर्तो के तहत् होगा:-

लाँगिन

पूर्व से पंजीकृत संस्थाऐ लाँगिन करे
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एक वर्ष हेतु

  1. उत्पादक संस्था को पंजीयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
  2. जिन बीज उत्पादक संस्थाओ के स्वयं के स्वामित्व वाले भण्डार गृह एवं उसमें स्थापित स्वयं के बीज प्रक्रिया केन्द्र नहीं होंगे, ऐसी उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन/नवीनीकरण एक वर्ष हेतु ही किये जावेगे।
  3. उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक वैद्य होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

तीन वर्ष हेतु

  1. उत्पादक संस्था को पंजीयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
  2. उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष की 31 मार्च तक वैघ होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  3. बीज उत्पादक संस्था के पास स्वंय के स्वामित्व के भण्डार गृह में स्थापित स्वंय का बीज प्रक्रिया केन्द्र होना अनिवार्य है।
  4. आवेदन के साथ स्वयं के स्वामित्व का भण्डार गृह होने से संबंधित समस्त अभिलेख जैसे भण्डार गृह का मानचित्र (माप एवं क्षमता सहित), रजिस्ट्री एवं शपथ-पत्र (निर्धारित परिशिष्ट-XI) आदि की सत्यापित छायाप्रति भी अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगी।
  5. तीनो वर्षो का कुल शुल्क निम्
    - पंजीयन शुल्क रूपये 6000/-
    - नवीनीकरण शुल्क रूपये 2250/-
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