बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 8 के अन्तर्गत बीज प्रमाणीकरण संस्था के रूप में कार्य करना।
बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 9 और 10 के तहत बीज प्रमाणीकरण संस्था के विहित कार्यों को सम्पादित करना।
केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रजनक एवं आधार बीजों के श्रोतों की सूची संधारित करना। जहां एक राज्य से अधिक में कोई किस्म ली जा रही है एवं राज्य बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा स्थानीय महिद की कोई किस्म मान्य की जाय, इनकी सूची भी संधारित करना।
प्रमाणीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदित किस्म के प्रमाणीकरण के लिए अर्हता होने की जांच करना, साथ ही आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत हुआ हो एवं उपयोग किये गये बीज का श्रोत अनुमोदित हो, यह सत्यापित करना।
केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बीज उत्पादन क्षेत्र का फसल निरीक्षण बीज प्रक्रिया केन्द्र एवं बीज लॉट का निरीक्षण कार्य करना।
केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं निश्चित मापदण्डों के अनुसार संस्था द्वारा प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण टेग्स एवं मोहर प्रदाय करना।
प्रमाणित बीज के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम संपादित कराना। जिसमें बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम और प्रमाणित बीज के श्रोतों की सूची का प्रकाशन करना और यह जानकारी केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड को उपलब्ध कराना।
यह सुनिश्चित करना कि राज्य में प्रमाणित किया गया बीज, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
बीज प्रक्रिया केन्द्रों के प्रक्रिया कार्य को इस तरह नियंत्रित करना कि प्रक्रियाकृत बीज निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयुक्त तरह से प्रक्रियाकृत किये गये हों।
बीज अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों की पुष्टि के लिये अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में बीज का परीक्षण कराना।
बीज अधिनियम के तहत निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार कृषकों को हमेशा प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिये बीज विक्रेताओं के परिसरों का समय समय पर निरीक्षण करना, ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि प्रमाणीकरण मानकों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो और किसी भी रूप में प्रमाणीकरण का दुरूपयोग न हो सके।
बीज प्रमाणीकरण का उद्देश्य फसलों की अधिसूचित किस्मों का केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अन्तर्गत प्रमाणीकरण करना है एवं उच्च गुणवत्ता के बीज की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।