मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली
भारत सरकार द्वारा पारित बीज अधिनियम 1966 की धारा 25 के अंतर्गत बनाये गये बीज नियम, 1968 की धारा-6 (बी) के अंतर्गत केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण परिषद के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश में बीज के प्रमाणीकरण के तकनीकी कार्यो हेतु यह कार्यप्रणाली जारी की जा रही है। संस्था के संचालक मण्डल की 72वीं बैठक में अनुमोदन अनुसार प्रचलित कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यप्रणाली दिनांक 15-3-2013 से प्रभावी होगी। जो ''संस्था की कार्यप्रणाली'' के नाम से जानी जावेगी। इसके साथ ही इस संस्था द्वारा पूर्व में जारी की गई ''बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली'' निष्प्रभावी हो जावेगी।
बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना
बीज अधिनियम-1966 की धारा-8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में ''मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था'' की स्थापना (पंजीयन क्र.-8701) दिनांक 21.1.1980 को की गई जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है। बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण का कार्य, कृषक, बीज उत्पादक संस्थाऐं, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के सहयोग से ही पूरा होना संभव है। प्रमाणीकरण के कार्य में प्रत्येक स्तर पर पूण्र् ा, सजगता, सक्षम एवं निष्पक्ष कार्यकर्ता तथा विशुध्द कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। बीज प्रमाणीकरण में संलग्न तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उत्पादकों के मार्गदर्शन हेतु यह पुनरीक्षित कार्यप्रणाली प्रसारित की जा रही है।
बीज प्रमाणीकरण के लिये आवश्यक अहर्ताएं
केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण एवं विशिष्ट फसलों के निर्धारित मानक तथा समय-समय पर केन्द्रीय बीज समिति/उपसमिति द्वारा अनुमोदित नियमों का एवं मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं इस कार्यप्रणाली में उल्लेखित नियमों एवं धाराओं का पालन अनिवार्य है।
प्रमाणीकरण हेतु फसलो/किस्मों की पात्रता
केवल वे ही फसलें/किस्में जो बीज अधिनियम 1966 की धारा-5 के अन्तर्गत अधिसूचित हो बीज प्रमाणीकरण की पात्रता रखती है।
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