परिचय

परिचय

बीज अधिनियम-1966 की धारा-8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में ''मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था'' की स्थापना ( पंजीयन क्र-8701 ) दिनांक 21-1-1980 को की गई, जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है। बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण का कार्य, कृषक, बीज उत्पादक संस्थाएं, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के सहयोग से ही पूरा होना संभव है। प्रमाणीकरण के कार्य में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजग, सक्षम एवं निष्पक्ष कार्यकर्ता तथा विशुध्द कार्यप्रणाली की आवश्यकता है।

 

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था एक स्वशासी संस्था है। संस्था के कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम (मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन) निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत संस्था का संचालक मण्डल गठित है। संचालक मण्डल के अध्यक्ष प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, संस्था का प्रधान कार्यालय भोपाल में स्थित है। संस्था के प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। प्रधान कार्यालय से ही संस्था के पूरे प्रदेश का प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण होता है तथा कार्य की सुविधा की दृष्टि से संस्था के 10 संभागीय कार्यालय क्रमश: भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, खण्डवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त संस्था की दो बीज परीक्षण प्रयोगशालाऐं इन्दौर, जबलपुर में कार्यरत हैं एवं एक ग्रो-आऊट प्रक्षेत्र देलमी, जिला-धार में स्थापित है।

 

संस्था का मुख्य कार्य, प्रदेश में बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रजातियों को ''केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड'' द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बीज प्रमाणित किया जाता है।

 

भारत सरकार द्वारा पारित बीज अधिनियम 1966 की धारा 25 के अंतर्गत बनाये गये बीज नियम, 1968 की धारा-6 (बी) के अंतर्गत केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण परिषद के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश में बीज के प्रमाणीकरण के तकनीकी कार्यो हेतु यह कार्यप्रणाली जारी की जा रही है। संस्था के संचालक मण्डल की 72वीं बैठक में अनुमोदन अनुसार प्रचलित कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यप्रणाली दिनांक 15-3-2013 से प्रभावी होगी। जो ‘‘संस्था की कार्यप्रणाली’’ के नाम से जानी जावेगी। इसके साथ ही इस संस्था द्वारा पूर्व में जारी की गई ‘‘बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली’’ निष्प्रभावी हो जावेगी।

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